1. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
2. आयु सीमा –
1.1 सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु में छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनकी कुल अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
1.2 सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किये गये निर्देश लागू होंगे।
1.3 आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण-पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगा।
3. निवास :- अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
4. पदों हेतु आरक्षण – संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम/निर्देश लागू होंगे। आरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।
6. उम्मीदवार जिसने दूसरे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामलों में शासन से अन्यथा निर्णय हो सकता है बशर्ते कि ऐसे विवाह धार्मिक या सामाजिक रीति से किया गया हो या ऐसा करने का पर्याप्त कारण हो तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।




